टनकपुर/बनबसा/चम्पावत। पिछले दिनों बनबसा में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक मुशर्रफ की जमानत अर्जी अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) जिला जज अनुज कुमार संगल ने ये आदेश दिया है।
गौरतलब है कि बनबसा के एक मेडिकल स्टोर संचालक मुशर्रफ पर एक नाबालिग से उसके घर में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पीड़िता की बहन की तहरीर पर पुलिस ने बनबसा थाने में आरोपित मुशर्रफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत पिछले 11 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के बाद गिरफ्तार आरोपित पिथौरागढ़ जिला जेल में है। उक्त मामले में आरोपित की ओर से 23 जून को अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर गत 1 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान सभी दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने आज 2 जुलाई को आरोपित मुशर्रफ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जमानत दिए जाने से उक्त मामले की विवेचना प्रभावित हो सकती है।
