टनकपुर/चम्पावत। शासन व परिवहन महकमे द्वारा सख्त लहजे मैं कहा गया है कि टैक्सी,कैब एवं अन्य वाहनों के लिए निर्धारित किराये की दर से अधिक वसूला जाना गैर कानूनी है। इसके अलावा टैक्सी वाहनों में निर्धारित किराया दरों के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों के मोबाइल नंबरों को चस्पा करना भी अनिवार्य है।
टनकपुर एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज बगोड़िया ने कहा है कि वाहनों के संचालन हेतु नियमों का अनुपालन करना सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों के लिए अनिवार्य है।कहा कि नियमों के पालन के लिए विभागीय निरीक्षण के साथ ही वाहन मैं बैठे यात्रियों से भी कंफर्मेशन किया जाएगा। आज 13 जून को परिवहन महकमे द्वारा इस बावत जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एआरटीओ ने कहा कि वाहनों में आगे की सीट और पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों से किराये की अलग-अलग दर वसूलना भी नियमों का उल्लंघन है। वाहनों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलता है या वाहन पर तय किराया सूची चस्पा नहीं की जाती है या किराये को लेकर कोई विवाद होता है,तो इसकी शिकायत परिवहन विभाग अथवा स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी की जा सकती है।
परिवहन विभाग द्वारा टैक्सी/मैक्सी कैब किराए की दरें:
वाहन का प्रकार: वाहन का मूल्य- मैदानी मार्ग (रुपये प्रति किमी)
1.सामान्य- ₹8 लाख तक- ₹16 साधारण- एसी ₹18
2.डीलक्स-₹8 से ₹15 लाख तक- ₹20 साधारण- एसी ₹22
3.लग्जरी- ₹15 लाख से ₹25 लाख तक- ₹25
4.सुपर लग्जरी- ₹25 लाख से अधिक-₹ 35
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वाहन का प्रकार: वाहन का मूल्य- पर्वतीय मार्ग (रुपये प्रति किमी)
1.सामान्य- ₹8 लाख तक- ₹18 साधारण- एसी ₹20
2.डीलक्स-₹8 से ₹15 लाख तक- ₹22 साधारण- एसी ₹25
3.लग्जरी- ₹15 लाख से ₹25 लाख तक- ₹27
4.सुपर लग्जरी- ₹25 लाख से अधिक- ₹40
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80 किलोमीटर से कम संचालन होने पर 80 किलोमीटर का किराया देय होगा और 80 किमी से अधिक संचालन होने पर प्रति किमी की दर से किराया देय होगा।
मनोज बगोड़िया (एआरटीओ),टनकपुर(चम्पावत)।
