टनकपुर/चम्पावत। तीन दिन पूर्व टनकपुर में अस्पताल रोड के पास स्थित एक लकड़ी टाल से 60 से अधिक अवैध लकड़ी के लट्ठे बरामदगी के मामले में कल रविवार को वन विभाग द्वारा गिरफ्तार आरोपित को पुलिस के हवाले करने के बाद आज सोमवार 8 जून को टनकपुर की अदालत में पेश किया गया। आरोपित के खिलाफ वन अधिनियम सहित दो मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामले को लेकर टनकपुर के कोतवाल चेतन रावत ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में आज सोमवार को पुलिस ने आरोपित जगदीश तिवारी को टनकपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया। जहां से आरोपित तिवारी को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में पिथौरागढ़ जिला जेल में भेज दिया गया है। मालूम हो कि वन विभाग के हल्द्वानी प्रभाग की टीम ने टनकपुर अस्पताल रोड के पास स्थित जगदीश तिवारी की टाल से जमीन में छुपाकर रखी गई सागौन के 60 से अधिक अवैध लट्ठे को बरामद किया था।
इधर हल्द्वानी के प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि आरोपित जगदीश चंद्र तिवारी के खिलाफ 6 जून को वन अधिनियम की धारा 26, 41, 42 एवं 52 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाते वक्त वन कर्मियों को चकमा देकर वह 6 जून को अचानक फरार हो गया था। आरोपित को वन विभाग की टीम ने गत 7 अप्रैल को फिर दबोच लिया। आरोपित के खिलाफ वन विभाग ने गत 7 जून को कोतवाली में बीएनएस की धारा 262 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही वन विभाग ने आरोपित को गत रविवार को पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस न आरोपित को आज 8 जून को टनकपुर अदालत में पेश किया। जहां से कोर्ट ने आरोपित जगदीश चंद्र तिवारी को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वन विभाग के मुताबिक उक्त मामले मैं कुछ और लोग भी उनके रडार पर हैं जिंन पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई होगी।
