टनकपुर/चम्पावत। प्रदेश शासन ने वैवाहिक आयोजनों हेतु व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का कोटा थय कर दिया है। अब एक शादी हेतु अधिकतम 2 व्यवसायिक सिलेंडर मिल सकेंगे। डीएम चम्पावत मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा 2 अप्रैल,2026 को जारी नवीन एसओपी के अनुपालन में चम्पावत जनपद के लिए वैवाहिक आयोजनों हेतु व्यावसायिक सिलेंडरों का प्रतिदिन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब चम्पावत जनपद को प्रतिदिन कुल 18 व्यावसायिक सिलेंडरों का कोटा प्राप्त होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विवाह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडरों हेतु अस्थाई कनेक्शन जारी किए जाएंगे। आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए डीएम ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति विवाह कार्यों के लिए व्यावसायिक कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं,वह अपने नजदीकी पूर्ति निरीक्षक कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय चम्पावत में शादी के कार्ड के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना शादी के कार्ड के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट को निर्देश दिए हैं कि समस्त प्रक्रिया शासन की एसओपी के अनुरूप ही संपन्न की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि आवेदनों पर त्वरित और नियमानुसार कार्यवाही हो ताकि शादी-ब्याह के उत्सवों में जनता को सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।