टनकपुर/चंपावत। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टनकपुर-चंपावत के बीच स्वाला क्षेत्र में 13 से 15 अप्रैल 3 दिनों तक रात के वक्त वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा उक्त प्रतिबंध स्वांला क्षेत्र में चल रहे सड़क सुधारात्मक कार्य के चलते लगाया गया है। रात के प्रतिबंध से संबंधित आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष डीएम चम्पावत मनीष कुमार द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्वांला भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट डिवीजन के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि हिल साइड को स्थिर करने के लिए कुल 5 बेंच निर्माण में से 3 पूरे हो चुके हैं। चौथी बेंच पर सीसी क्लैडिंग वॉल का निर्माण चल रहा है। इस काम को इस महीने के अंत तक पूरा किया जाना है।ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डीएम ने 13 अप्रैल (सोमवार) से 15 अप्रैल (बुधवार) तक रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक स्वांला क्षेत्र में यातायात प्रतिबंधित रखा गया है। प्रतिबंध की अवधि में सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में एंबुलेंस को ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। डीएम ने संबंधित एसडीएम और पुलिस विभाग को प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। ताकि आम नागरिकों की हिफाजत के साथ निर्माण कार्य बिना किसी अवरोध के समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
डीएम चम्पावत मनीष कुमार।