टनकपुर/चम्पावत। प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड 'घ' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के हस्ताक्षरों से जनपद चम्पावत की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत में नामित सदस्यों का मनोनयन किया गया है।
जिलाधिकारी चम्पावत मनीष ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि शासन के निर्देशों के क्रम में अधिसूचनाओं के तहत नगर पालिका परिषद चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर तथा नगर पंचायत बनबसा में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड 'घ' के अंतर्गत नामांकित सदस्यों का मनोनयन किया गया है।
शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद टनकपुर में मुकेश साहू,रीता कलखुड़िया,निगम गुप्ता एवं धरमपाल आर्य को नामित सदस्य बनाया गया है। वहीं चम्पावत में जगदीश चन्द्र पनेरू,गौरव पाण्डेय,पुष्पा ओझा एवं प्रकाश नाथ को नामित सदस्य बनाया गया है। नगर पालिका परिषद,लोहाघाट में जीवन चन्द्र गहतोड़ी, केदार सिंह बोहरा एवं सरोज जोशी को नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है जबकि नगर पंचाय बनबसा में प्रेम रावत,उमेद सिंह नेगी,दिगम्बर पाण्डेय एवं हर्षित गोयल को नामित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
इन सभी नामित सदस्यों को शपथग्रहण कराने के लिए नगर पालिका अधिनियम के तहत जनपद चम्पावत की नगर पालिका परिषद चम्पावत,टनकपुर,लोहाघाट और नगर पंचायत बनबसा के नामित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शपथग्रहण हेतु आगामी 27 जुलाई की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सदस्यों के मनोनयन से नगर निकायों में जनप्रतिनिधित्व को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय विकास एवं जनहित से जुड़े विषयों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्त होगा।
